उत्तरकाशी: डीएम ने कोरोना महामारी के दौरान दवाओं आदि की कालाबाजारी करने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही।। चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी, 18 मार्च । विश्व स्वास्थ्य द्वारा नोबल कोरोना(covid-19) को अंतराष्ट्रीय महामारी घोषित करने के बाद भारत सरकार ने महामारी के प्रसार को रोकने व बचाव के निर्देश दिए गए हैं। उक्त बीमारी के अंतराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रसार की दृष्टि से आम जनता को उक्त बीमारी को लेकर गंभीर आशंकाये व भय उत्पन्न हुआ है । यहां संज्ञान में लाया गया है। उक्त बीमारी के प्रसार के गंभीर होती स्थिति आम जनता में व्यापक भय को दोहन कर धनपार्जन के लिए कतिपय दवा विक्रेताओं व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा एन0-95 मास्क व सर्जिकल मास्क सैनेटाईजर व अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी अथवा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर विक्रय किया जा रहा है जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी अधिनियम 1980 व महामारी अधिनियम 1897 के प्रविधानों के अंतर्गत(covid) के बचाव में उपचार से संबंधित समस्त आवश्यक दवाओं वस्तुओं उपकरणों जैसे सर्जिकल मास्क एन-95 मास्क, सैनेटाईजर संबंधी औषधि आदि की कालाबाजारी किया जाना निर्धारित दरों पर जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध न कराया जाना वर्णित अधिनियम की सुसंगत प्रधानों के अंतर्गत अपराध है ऐसे दवा विक्रेताओं संस्थाओं, व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार भी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में डीएफओ संदीप कुमार, सीएमओ डॉ डीपी जोशी,एडीएम तीर्थपाल सिंह,ओसी चतर चौहान,सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।